स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर
महाराष्ट्र में अपने रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना करें। नवीनतम 2026 दरों के साथ अपडेटेड।
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रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी को समझें
महाराष्ट्र में, रेंट एग्रीमेंट (लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट) पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना कुल एग्रीमेंट मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसमें पूरी अवधि का कुल किराया और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पर 10% वार्षिक ब्याज शामिल है।
महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी दरें (2026)
- नगर निगम क्षेत्र (पुणे, नाशिक शहर): एग्रीमेंट मूल्य का 0.25%
- नगर परिषद क्षेत्र: एग्रीमेंट मूल्य का 0.50%
- ग्राम पंचायत / ग्रामीण क्षेत्र: एग्रीमेंट मूल्य का 1.00%
रजिस्ट्रेशन शुल्क
- नगर निगम क्षेत्र: रु. 1,000
- अन्य क्षेत्र: रु. 500
नोट: ये केवल सरकारी शुल्क हैं। दस्तावेज़ीकरण और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सहित डोरस्टेप रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा सेवा शुल्क अतिरिक्त है।
कैलकुलेटर FAQ
स्टाम्प ड्यूटी गणना के बारे में सामान्य सवाल
महाराष्ट्र में रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे होती है?
रेंट एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
क्या 11 महीने और 12 महीने के एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी अलग है?
क्या ये गणनाएं 2026 के लिए सटीक हैं?
अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए तैयार हैं?
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